उत्तर प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे करें?
आज के डिजिटल युग में, उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों के लिए कई सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया है। इनमें से एक महत्वपूर्ण सेवा है मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना। यह प्रमाण पत्र विभिन्न उद्देश्यों के लिए आवश्यक होता है, जैसे कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना, और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं।
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मूल निवास प्रमाण पत्र क्या है?
मूल निवास प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है जो यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी है। यह प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है और इसमें व्यक्ति के निवास स्थान, नाम, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है।
मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों है?
मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता कई कारणों से होती है, जिनमें शामिल हैं:
- शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश: कई शैक्षणिक संस्थान उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्राथमिकता देते हैं।
- सरकारी योजनाओं का लाभ: राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए यह प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- नौकरी के लिए आवेदन: कुछ सरकारी और निजी नौकरियां उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए आरक्षित होती हैं।
- कानूनी प्रक्रियाएं: कुछ कानूनी प्रक्रियाओं में मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
उत्तर प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
उत्तर प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए दो प्रकार से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
- सिटीजन (ई-साथी)
- ई-डिस्ट्रिक्ट ई-डिस्ट्रिक्ट (CSC) से मूल निवास प्रमाण पत्र की ऑनलाइन आवेदन प्रकिया जानने के लिए -Click Here
दो प्रकार से ऑनलाइन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से ही होते है। इस लेख में हम सिटीजन (ई-साथी) से ऑनलाइन मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रकिया को जानेगे।
सिटीजन (ई-साथी)
ई-साथी एक ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया है। इस पोर्टल के जरिए नागरिक अपने घर से ही कई सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि:
- प्रमाण पत्र: आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र आदि।
- राजस्व सेवाएं: खतौनी की नकल, राजस्व वाद आदि।
- सामाजिक कल्याण योजनाएं: विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन।
ई-साथी पर पंजीकरण और लॉगिन कैसे करें:
पंजीकरण:
- ई-साथी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

- “सिटीजन लॉगिन (ई-साथी)” सेक्शन में “न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन” पर क्लिक करें।

- रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें और सबमिट करें।
लॉगइन ID और पासवर्ड Create हो जायेगा।
लॉगिन:
- ई-साथी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “सिटीजन लॉगिन (ई-साथी)” सेक्शन में अपना उपयोगकर्ता नाम (ID), पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें।
- “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।

सिटीजन (ई-साथी) का डैशबोर्ड ओपन हो जायेगा

मूल निवास पर क्लीक करे

आधार कार्ड नंबर दर्ज करके आधार ई-केवाईसी सत्यापन करे (OTP के माध्मय से)

मूल निवास आवेदन का फार्म ओपन हो जायेगा, फार्म में सही जानकारी भरें


फार्म भरने बाद दस्तावेजों को उपलोड करे
मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेज
मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:-
- फोटो
- आधार कार्ड (मोबाइल न० से लिंक)
- मोबाइल न०
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र (घोषणा पत्र डाउनलोड)
- राशन कार्ड
- वोटर कार्ड
- वार्ड मेम्बर या ग्राम प्रधान की रिपोर्ट
दस्तावेजों फाइल का आकार (Size)
फोटो का साइज़ 20 से 50 kb का होना चाहिए, jpg, jpeg
आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों का साइज़ 100 kb से कम होना चाहिए, jpg, jpeg
मूल निवास आवेदन का शुल्क जमा करने के बाद आवेदन को समिट करे
आवेदन की अधिकारी द्वारा जाँच के बाद निस्तारित कर दिया जाता है, जिसे पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।
ई-साथी के लाभ
- समय और पैसे की बचत।
- सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति।
- पारदर्शिता और सुविधा।
- ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता।
महत्वपूर्ण लिंक:
- ई-साथी उत्तर प्रदेश: https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/
- सिटीजन लॉगिन (ई-साथी)
मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।
ई-डिस्ट्रिक्ट (CSC) से मूल निवास प्रमाण पत्र की ऑनलाइन आवेदन प्रकिया
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